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आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के परिपेक्ष में बैठक हुई आयोजित।

Lok Adalat preparatory meeting held in agra

Lok Adalat preparatory meeting held in agraजनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विवेक संगल द्वारा आज समस्त न्यायिक अधिकारी अधिकारीगण के साथ दिनांक 14 मई 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत (Lok Adalat) के परिपेक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- प्रथम, श्री सुधीर कुमार- चतुर्थ, अपर जिला सत्र न्यायाधीश/ नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, आगरा, श्री मोहम्मद राशिद, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नवीन कुमार एवं अन्य न्यायिक अधिकारी गण उपस्थित रहे।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए  जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, आगरा द्वारा समस्त सम्मानित न्यायिक अधिकारीगणों को यह निर्देशित किया गया कि समनीय वाद, 138 के वाद, ई चालान, एमवी  एक्ट वाद, ऐसे वाद जो आपसी समझौते के आधार पर निस्तारित किए जा सकते हैं उन को चिन्हित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत (Lok Adalat) में किसी भी पक्ष का अहित ना हो तथा  पक्षकारों के हित को देखते हुए  उन्हे न्याय प्रदान किया जाए।

इसके अतिरिक्त अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्री नीरज गौतम, अपर जिला सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत श्री मोहम्मद राशिद एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा श्री नवीन कुमार के द्वारा आगरा जनपद के समस्त बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नीरज गौतम, अपर जिला एवम सत्र  न्यायाधीश द्वारा आगरा जनपद के समस्त बैंक अधिकारी गणों को निर्देशित किया गया कि दिनांक 14 मई 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत (Lok Adalat) में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करें तथा आम जनमानस को अधिक से अधिक लाभ दिए जाने हेतु कहा गया। यह भी कहा गया कि किसी भी  पक्षकार का आहित ना हो।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा श्री नवीन कुमार द्वारा बताया गया कि दिनांक 14 मई 2022 को दीवानी  न्यायालय परिसर एवं तहसील परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत (Lok Adalat) का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें आप अपने वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर करा सकते हैं, साथ ही यह भी बताया गया कि जिन व्यक्तियों के  यातायात चालान हुए हैं वह अपने चलानो का निस्तारण घर बैठे ही ई कोर्ट ऐप के माध्यम से ई पेमेंट कर निस्तारित करा सकता है।